प्रखर राष्ट्रवाद न्यूज:-
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के कोटवार संघ की याचिका पर उन्हें बड़ी राहत दी है. कोटवारों को अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन से मिली जमीन में पूर्ण स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो गया है, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के परिपालन का पूर्ण लाभ लेने के लिए कोटवारों को शासन द्वारा तय की गई नियमावली और शर्तों का पालन करना होगा.
आपको बता दें कि प्रदेश के कोटवारों को सन् 1950 से पहले मालगुजारों द्वारा जीवन यापन करने के लिए सेवा भूमि दी गई थी. इस भूमि को कोटवार अपने जीवन यापन का मुख्य साधन बनाकर उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन उस वक्त जो जमीन उन्हें दी गई थी उसे वे अपने हिसाब से बेच नहीं सकते थे.
लिहाजा, इसी संबंध में कोटवार संघ ने हाईकोर्ट में शासन से मिली भूमि को पूर्ण स्वामित्व घोषित करने के लिए याचिका लगाई थी. इस पर हाईकोर्ट ने शासन और कोटवार संघ दोनों पक्षों को सुना और मामले के आदेश को सुरक्षित रख लिया.
आपको बता दें कि मामले के आदेश की सुनवाई हाईकोर्ट ने पहले ही कर दी थी. साथ ही फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने आज कोटवारों के पक्ष में फैसला सुनाया है.
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